नलगोंडा (तेलंगाना) [भारत], 30 जुलाई : ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA), तेलंगाना ने नलगोंडा में एक होलसेल मेडिकल शॉप से 47,672 रुपये की 113 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) किट ज़ब्त कीं, जिन पर आरोप है कि वे बिना वैलिड खरीद बिल के बेचने के लिए किट स्टॉक कर रहे थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पक्की जानकारी के आधार पर, DCA अधिकारियों ने 29 जुलाई को नलगोंडा के प्रकाशम बाज़ार में श्री लक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज़ पर छापा मारा। फर्म को मालिक-कम-काबिल व्यक्ति पी सुधाकर चलाते हैं।
छापे के दौरान, अधिकारियों को 113 “सेफ-टी किट” MTP किट मिलीं, जिनका बैच नंबर BH007ABB था और जिनकी एक्सपायरी डेट फरवरी 2028 थी। ये किट अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड ने बनाई थीं।
अधिकारियों के अनुसार, इन किटों को बिना सही खरीद इनवॉइस के बेचने के लिए स्टॉक किया जा रहा था, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।
ज़ब्त की गई ड्रग्स की कुल कीमत 47,672 रुपये है।
MTP किट, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी किट, में मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन होता है और इसका इस्तेमाल सख्त मेडिकल देखरेख में प्रेग्नेंसी जल्दी खत्म करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना देखरेख के इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अधूरा अबॉर्शन और इन्फेक्शन हो सकता है, और इससे महिला की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।
यह रेड नलगोंडा के असिस्टेंट डायरेक्टर वी रवि कुमार और नलगोंडा के ड्रग्स इंस्पेक्टर सीएच संपत कुमार ने की। DCA अधिकारियों ने ज़ब्त की गई दवाओं के सैंपल भी एनालिसिस के लिए उठाए।
अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच चल रही है और नियम तोड़ने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि MTP किट की गैर-कानूनी खरीद और बिक्री ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान है, जिसमें दो साल तक की जेल हो सकती है।