देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], 30 जुलाई: देहरादून की एक विजिलेंस कोर्ट ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है, और उन्हें 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले जारी इस नोटिस ने मामले में एक नया राजनीतिक पहलू जोड़ दिया है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन इसे कानूनी और राजनीतिक दोनों नज़रिए से देखा जा रहा है।
यह मामला 25 जुलाई को देहरादून में स्पेशल जज (विजिलेंस) की कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। कार्रवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील पंकज सिंह क्षेत्री ने कोर्ट के सामने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई के बाद, कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नियमों के तहत गणेश जोशी को नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, रेस्पोंडेंट को अपना मामला पेश करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 3 सितंबर को तय की गई है।
आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला पिछले कई सालों से कानूनी जांच के दायरे में है। शिकायत करने वाले ने गणेश जोशी की बताई गई इनकम और उनके पास मौजूद संपत्ति के बीच काफी अंतर होने का आरोप लगाया है, और मामले की बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की है।
शिकायत के आधार पर, विजिलेंस अधिकारियों ने मामले की जांच की है और अब यह कोर्ट में है।